जयपुर: मास्क नहीं लगाने पर 2.48 लाख लोगों का चालान, 45 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला

Smart News Team, Last updated: Mon, 7th Sep 2020, 6:36 PM IST
  • प्रदेश में लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक कुल 6 लाख 40 हजार लोगों का चालान कर 9 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है.
प्रतीकात्मक तस्वीर 

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 48 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 542 और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 3 लाख 77 हजार 415 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं. पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक कुल 6 लाख 40 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 9 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है.

एमवी एक्ट के तहत एक लाख 65 हजार 519 वाहन जब्त

निषेधाज्ञा तथा कोरेंटाइन मापदंडों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 644 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार 59 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 9 लाख 20 हजार 116 वाहनों का चालान एवं एक लाख 65 हजार 519 वाहनों को जब्त किया गया है. वाहन चालकों से करीब 16 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला जा चुका है.

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 765 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमें दर्ज कर 301 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग लगाते हुए 230 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस महानिदेशक ने कहा-गाइडलाइन का पालन करें सभी

पुलिस महानिदेशक ने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है. उन्होंने बताया कि कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालो के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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