जयपुर समेत राजस्थान में रविवार को लॉकडाउन, जानें कर्फ्यू में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Mithilesh Kumar Patel, Last updated: Sat, 15th Jan 2022, 11:49 PM IST
  • कोरोना की तीसरी लहर के चलते जयपुर समेत समूचे राजस्थान में रविवार को लॉकडाउन यानी कर्फ्यू रहेगा. यह वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह तड़के 5 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान कई इन जरूरी सुविधाओं पर छूट रहेगी. पूरी डिटेल के लिए देखें खबर….
जयपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में रविवार को रहेगी लॉकडाउन

जयपुर. कोरोना की तीसरी लहर के चलते जयपुर समेत समूचे राजस्थान में रविवार को कर्फ्यू रहेगा. इस पहले वीकेंड कर्फ्यू की शुरूआत शनिवार देर रात 11 बजे से होगी. रविवार पूरा दिन व रात के बाद सोमवार तड़के सुबह 5 बजे तक गाइडलाइन पूरे राज्य में लागू रहेगी. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ इस कर्फ्यू गाइडलाइन के तहत बंद रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू में लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है. इमरजेंसी को छोड़कर बेवजह घर से बाहर घूमने वालों के खिलाफ इलाके की पुलिस कार्रवाई करेगी.

ये रहेंगे बंद

केवल जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब बंद रहेंगे. 

ये खुलेंगे

ड्रग व मेडिसीन की दुकानें, दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी दुकानें, किराना की दुकानें, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल स्टोर खुली रहेंगी. 

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सेंचुरी व टाइगर रिजर्व और सफारी भी रहेंगे बंद

प्रदेशभर में कोरोना से सक्रमित मामलों की संख्या 60 हजार के करीब पहुंच गई है. बीते 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोक लगाम लगाने के लिए सरकारों द्वारा पाबंदियां और सख्ती बढ़ाई जाने लगी हैं. इसी को देखते हुए गहलोत सरकार और केंद्र के समुचित गाइडलाइन के तहत रविवार को पहला वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. वन विभाग के आदेश के मुताबिक कर्फ्यू के चलते जयपुर की लेपर्ड सफारी और नाहरगढ बायोलॉजिकल पार्क बंद रहेगा. ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू में थड़ी-ठेले वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को सड़कों के किनारे दुकान व अन्य लगाने से मना किया गया है. जयपुर के आलावा बाकी प्रदेशभर के जिलों के सेंचुरी व टाइगर रिजर्व और सफारी भी बंद रहेंगे.

इन सेवाओं को मिलेगी वीकेंड कर्फ्यू से छूट

वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों को छूट रहेगी.

मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे.

इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी.

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गौरतलब है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के मद्देनजर 9 जनवरी को गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिया था. इस आदेश के साथ ही संडे कर्फ्यू लगाने, बाजारों का समय सीमित करने, रेस्टोरेंट और थिएटर की बैठक क्षमता पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था. इसके आलावा राज्य के सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुले रखने का फैसला लिया गया था. हालांकि इन स्थलों पर भी अपने आराध्य को फूल, प्रसाद, चादर चढ़ाने पर रोक लगाई गई है. रविवार के अलावा सप्ताह के बाकी दिनों में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है.

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