जयपुर मिनी लॉकडाउन: गहलोत सरकार ने श्रमिकों के लिए उठाया ये कदम, आवागमन हुआ आसान
- अशोक गहलोत सरकार की तरफ से मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. सरकार की प्राथमिकता ये भी है की इस मिनी लॉकडाउन में रोज इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों का जीवन नही प्रभावित हो और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाते रहें........

जयपुर: देश और राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत सरकार की तरफ से मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. सरकार की प्राथमिकता ये भी है की इस मिनी लॉकडाउन में रोज इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों का जीवन नही प्रभावित हो और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाते रहें , इसके लिए सरकार ने सभी फैक्ट्रियों और कंपनियों से अनुरोध किया है की वो उनके यहां काम करने वाले श्रमिकों का वैध पहचान पत्र जारी करें.
इसी क्रम में जयपुर जिला प्रशासन ने श्रमिकों के पहचान-पत्र के लिए प्रशासनिक स्तर पर ई-मेल आईडी जारी की है. औद्योगिक इकाइयों को इस मेल आईडी पर अपने श्रमिकों के पहचान पत्र जारी कर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण के साथ जिला प्रशासन को भेजना होगा.
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जिला प्रशासन ने ई-मेल आईडी जारी कर सभी औद्योगिक इकाइयों को कहा है कि संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए अधिकृत व्यक्ति की ओर से पहचान पत्र जारी कराए ताकि उन्हें आवागमन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो. कागजी कार्रवाई के लिए औद्योगिक इकाइयों के व्यक्तियों को कलक्ट्रेट आने की आवश्यकता नहीं है. मेल के जरिए ही इस काम को पूरा कर लिया जाए . औद्योगिक इकाइयां admcslaworder@gmail.com मेल आईडी पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण भेज सकते हैं.
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कोरोना संकट के समय श्रमिक वर्ग के पलायन को रोकने के लिए ऐसा किया गया है. कहा गया है कि औद्योगिक इकाइयां अपने श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करे ताकि उन्हें आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. अतिरिक्त जिला कलक्टर शंकरलाल सैनी (दक्षिण) ने बताया कि यह आवश्यक है कि संबंधित इकाई से श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किया जाए. इसके लिए जिला प्रशासन ने मेल आईडी जारी की है.
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राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए 18 अप्रैल को कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की थी. राज्य सरकार ने 18 अप्रैल से आगामी दो हफ्ते के लिए प्रदेश में 'जन अनुशासन पखवाड़ा' शुरू किया है. इसके तहत राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. इस गाइडलाइन के बिंदु संख्या 26 के तहत समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य को करने की अनुमति दी गई है.
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