जयपुर: 4 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के जुर्म में दोषी को फांसी की सजा

Somya Sri, Last updated: Fri, 11th Feb 2022, 1:21 PM IST
  • जयपुर की विशेष अदालत ने शहर के नरैना में चार साल की मासूम से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में 25 वर्षीय दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हाल ही में 700 पुलिस ने मिलकर मात्र 15 घंटे में अपराधी की पहचान कर पकड़ लिया था.
रेप और हत्या के जुर्म में मिली फांसी की सजा( सांकेतिक फोटो )

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में साढ़े 4 साल की बच्ची का अपहरण कर, रेप करने के बाद हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. जयपुर की विशेष अदालत ने इस जुर्म में 25 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को कस्बा नरेना में साढ़े चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद करीब 700 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को अज्ञात आरोपी की तलाशी के लिए लगाया गया था.

जयपुर की विशेष अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसी के साथ ही अदालत में जुर्म को देखते हुए हैं अपराधी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में सुरेश कुमार के खिलाफ विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में मात्र 8 कार्य दिवस में चालान प्रस्तुत किया गया. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने बताया कि मामले में 41 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और कोई भी गवाह बयान से नहीं पलटा.

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बता दें कि इस जघन्य अपराध के बाद 700 पुलिस ने मिलकर मात्र 15 घंटे में अपराधी की पहचान कर उसे पकड़ लिया था. वहीं राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि जयपुर के नरैना में चार साल की मासूम से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में सरकार ने स्पेशल पब्लिक प्रोसक्यिूटर नियुक्त किया था.

गहलोत ने कहा कि कोविड मुश्किलों के बावजूद जयपुर ग्रामीण पुलिस ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत समयबद्ध तरीके से जांच पूर्ण कर आठ कार्य दिवस में चालान पेश कर दिया गया था एवं अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट के मामलों में हमारी सरकार के कार्यकाल में सात दोषियों को फांसी एवं 123 से अधिक दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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