जयपुर में घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की नहीं जरूरत, नियमों में हुए बदलाव
- नक्शा पास करवाने का काम सबसे मशक्कत भरा होता है. इसलिए जयपुर नगर निगम ने आसान बनाया गया है.
जयपुर: जयपुर के स्वायत्त शासन विभाग ने भवन निर्माण की प्रक्रिया को अब और भी आसान कर दिया गया है. अब 500 वर्गमीटर अथवा 5000 वर्गफीट तक के जमीन पर निर्माण के लिए नक्शे पास करवाने की जरूरत नहीं होगी. जमीन का क्षेत्रफल यदि 2500 वर्गमीटर से अधिक और ऊंचाई 18 मीटर से ज्यादा है तो उन जमीन पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए यूआईटी, नगर निगम में गठित भवन मानचित्र समिति के सामने रखा जाएगा. नक्शा पास करवाने का काम सबसे मशक्कत भरा होता है. इसलिए आसान बनाया गया है.
इसके लिए अधिकृत आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर निर्धारित शुल्क के साथ नगर निगम या यूआईटी में जमा करवाना होगा. उसके बाद निर्माण शुरू किया जा सकता है. यही नहीं 500 वर्गमीटर से अधिक और 2500 वर्गमीटर से कम के जमीन के लिए भी केवल आवेदन, फीस और अधिकृत नक्शा जमा करवाने के बाद निर्माण किया जा सकेगा.
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अब नए नियम के मुताबिक, 2500 वर्गमीटर से अधिक बड़े जमीन पर 18 मीटर से अधिक ऊंचार्ई के निर्माण के लिए नक्शे पास होने के बाद ही निर्माण शुरू कर सकते हैं. इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है. जमीन की साइज को 3 भागों में बांटकर उनके लिए नियम तय किए गए हैं. साथ ही नगर विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने इसी माह 2 सितंबर को आदेश जारी किया है. साथ ही कहा है कि नगर निगम और यूआईटी को इसी नियम के तहत कार्य करना है.
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