शादी में लगा 3 घंटे से ज्यादा समय या बुलाए 31 से ज्यादा मेहमान तो भरें जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Tue, 4th May 2021, 2:14 PM IST
  • राजस्थान के गृह विभाग ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के चलते शादी समारोह में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लघंन किए जाने पर लगने वाली जुर्माना राशि को बढ़ाने का आदेश दिया हैं.
शादी में लगा 3 घंटे से ज्यादा समय या बुलाए 31 से ज्यादा मेहमान तो भरें जुर्माना

जयपुर। राजस्थान के गृह विभाग ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के चलते शादी समारोह में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लघंन किए जाने पर लगने वाली जुर्माना राशि को बढ़ाने का आदेश दिया हैं. ग्रह विभाग के आदेश के मुताबिक, जिला प्रशासन को विवाह से संबंधित सूचना न देने पर या फिर गलत सूचना देने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

ग्रह विभाग ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माने के अलावा समारोह में 31 मेहमानों से ज़्यादा संख्या होने पर भी एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बैंड-बाजे वाले लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. इसके अलावा विवाह कार्यक्रम में तीन घंटे से ज्यादा समय लगने पर एक लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली जाएगी. जिला प्रशासन के कहने पर आयोजको को विवाह की वीडियो भी दिखाना अनिवार्य होगा.

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बताते चलें कि जयपुर जिले में सोमवार सुबह 5 बजे से 17 मई की सुबह 5 बजे तक सभी तरह के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे. जिला कलक्टर अन्तर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जयपुर में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से और बड़े स्तर पर बढ़ रहा है. इसलिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के तहत इन आदेशों को जारी किया गया है. किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा-188 व अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

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