जयपुर: रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी, 10 लाख हड़पे, पुलिस ने किया अरेस्ट

Smart News Team, Last updated: Sun, 6th Jun 2021, 11:23 AM IST
  • जयपुर में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 10 लाख रूपये. डेढ़ साल से फरार आरोपी गिरफ्तार. 
जयपुर पुलिस ने नौकरी का झांसा दे कर रूपये ऐंठने वाले को किया गिरफ्तार .

जयपुर. रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले बदमाश को जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले करीब डेढ़ साल से फरार चल रहा था. गिरफ्तार आरोपी भरतपुर निवासी अजीत सिंह गुर्जर है. पुलिस के मुताबिक डेढ साल पहले अजमेर रोड पर करणी विहार निवासी हरीश सैनी ने मामला दर्ज कराया था. 

 

 

जिसमें बताया कि अजीत ने उसे रेलवे विभाग में टीटी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया. रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर वह उसके झांसे में आ गया. इसके बाद उसने अजीत सिंह को नौकरी के लिए 10 लाख रुपये दे दिए. कई दिन निकल जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने अपने पैसे मांगे. इस पर अजीत ने उसे रुपए लौटाने से इनकार कर दिया. पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. लेकिन, आरोपी फरार हो गया.

 

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डीसीपी पूर्व अभिजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी. टीम ने मामला दर्ज करने के बाद डेढ़ साल से फरार चल रहे आरोपी अजीत सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मूलत: सेवर भरतपुर का रहने वाला है और वर्तमान में पुष्प वाटिका, सारस चौराहा, भरतपुर में रह रहा था.  पुलिस अब आरोपी से यह पता लगाने में जुटी है कि उसने और कितने लोगों से ठगी की है.

 

दूसरी ओर सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. मामले में आरोपी  ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए जमानत याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है. बीते करीब ढाई साल से वह न्यायिक हिरासत में है. साथ ही मामला अभी लंबा चलने की संभावना है.

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कोरोना संक्रमण के हालात देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करना चाहिए. जिसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है. आरोपी ने पीड़ितों से पैसा लेकर फर्जी चयन सूची तक तैयार कर ली. आरोपी के खिलाफ पूर्व में दर्ज 21 मामलों की सूची भी कोर्ट में पेश की गई. जिस पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी.

 

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