राजस्थान में कल लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के निपटारे का प्रयास
- पक्षकार ई-मेल, व्हाट्सएप एवं टेलीफोन के माध्यम से संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर भी राजीनामा योग्य प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाने के लिए निवेदन कर सकते हैं.

जयपुर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यमों से राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा. इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में कुल एक लाख 40 हजार 914 प्रकरणों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा. राजस्थान सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्रि-लिटिगेशन के 43 हजार 584 एवं लम्बित प्रकरणों के तहत 97 हजार 330 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है.
राष्ट्रीय लोक आदालतों में प्रि-लिटिगेशन मामलों के तहत धन वसूली, टेलीफोन, बिजली-पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों को निपटाया जाएगा. इसी प्रकार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के प्रकरण, वैवाहिक एवं भरण-पोषण तथा घरेलू हिंसा के साथ श्रम एवं नियोजन से संबंधित प्रकरणों का निपटारा होगा. पक्षकार ई-मेल, व्हाट्सएप एवं टेलीफोन के माध्यम से संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर भी राजीनामा योग्य प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाने हेतु निवेदन कर सकते हैं.
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इसके अतिरिक्त यदि पक्षकार 12 दिसम्बर को लोक अदालत बेंच के समक्ष उपस्थित होकर अपने प्रकरण का राजीनाम के माध्यम से निस्तारण कराने का निवेदन करेंगे, तो प्राधिकरण की ओर से उनमें भी राजीनामा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा.
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