जयपुर में मास्क नहीं लगाने वालों की खैर नहीं, चार घंटे में 831 लोगों के चालान
- जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने वसूले 4.31 लाख रुपए. बिना मास्क दुकानदारी कर रहे दुकानदारों के दुकानों को किया सील. बिना मास्क के घूमने व खरीदारी करते पाए जाने पर चालान कर जुर्माना राशि वसूल करने के साथ ही 10 घंटे की जेल का भी प्रावधान.

जयपुर. राजधानी जयपुर में दीपावली के बाद कोरोना के एकाएक बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त होता दिख रहा है. शहर में अब बिना मास्क के खरीदारी करने व घूमने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने गुरुवार को बिना मास्क के घूमने व खरीदारी करने वाले लोगों से सख्ती से निपटते हुए धड़ा-धड़ चालान किए. नगर निगम ने यह कार्रवाई शहर के विभिन्न इलाकों में की गई.
इस दौरान निगम टीम ने मास्क नहीं पहने हुए लोगों को सामान बेचने व खुद दुकानदार के बिना मास्क के मौजूद मिलने पर कुछ दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी की गई. नगर निगम की ओर से बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू की गई. नगर निगम की अलग-अलग टीमों ने मात्र चार घंटे में 831 लोगों के चालान काट दिए. इस कार्रवाई से नगर निगम ग्रेटर ने 4.31 लाख रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई. नगर निगम ग्रेटर ने यह कार्रवाई जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर, बापूनगर, लालकोठी सहित अनके इलाकों में की.
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कार्रवाई करने के लिए गए निगम अधिकारियों ने इस दौरान लोगों से समझाते हुए उन्हें कोरोना से बचाव में मास्क का महत्व भी बताया. दरअसल, दीपावली के बाद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों एक बार फिर से नई गाइड़लाइन जारी की थी. इस गाइडलाइन के अनुसार बिना मास्क के घूमने व खरीदारी करते पाए जाने पर चालान कर जुर्माना राशि वसूल किए करने के साथ 10 घंटे की जेल का भी प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे.
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