CBSE के 12वीं NCERT की इतिहास किताब के तथ्यों पर आपत्ति, नोटिस जारी
- सीबीएसई के 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में बिना प्रमाण मुगलों से संबंधित तथ्य छापने के मामले में केंद्रीय शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी किया है.

जयपुर: एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में बिना प्रमाण मुगलों से संबंधित तथ्य छापने के मामले में राजधानी जयपुर के सांगानेर स्थित सिविल न्यायालय (क्रम संख्या 17) ने केंद्रीय शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव और एनसीईआरटी निदेशक को नोटिस जारी किया है. इनसे 19 अप्रैल तक जबाव देने को कहा गया है.
अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी की ओर से अधिवक्ता अभिनव भंडारी ने इस मामले में वाद पेश किया है. इसमें कहा है कि सीबीएसई के 12 वीं के पाठ्यक्रम में शामिल एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में युद्ध के दौरान मंदिरों को ढहाए जाने का उल्लेख किया है और मंदिरों की मरम्मत के लिए शाहजहां और औरगंजेब के समय ग्रांट जारी होने की बात भी कही है. इसके विपरित इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर जबाव मिला कि उनके पास यह तथ्य छापने का कोई आधार नहीं है.
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भंडारी का कहना है कि पाठ्य पुस्तकों में कोई भी आधारहीन तथ्य शामिल नहीं होना चाहिए और ऐसे तथ्यों को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाया जाना चाहिए. कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी को आधारहीन तथ्य हटाने एवं भविष्य में ऐसे तथ्य नहीं छापने के लिए पाबंद किया जाए.
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