राजधानी जयपुर में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर शाम 6 बजे करने की तैयारी

Smart News Team, Last updated: Sun, 11th Apr 2021, 8:38 PM IST
  • कोरोना से बिगड़ते हालत के मद्देनज़र राज्य सरकार राजधानी जयपुर में नाइट कर्फ्यू की अवधि का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से करने की तैयारी कर रही है.
कोरोना वायरस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जयपुर: प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या की रोकथाम के लिए राज्य सरकार राजधानी जयपुर में नाइट कर्फ्यू की अवधि का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से करने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में किसी भी समय इस संबंध में आदेश जारी हो सकते है.

कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेशवासी अपने लापरवाही भरे व्यवहार में बदलाव लाकर मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने तथा भीड़ से दूर रहने के हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी. उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के दौरान संक्रमण बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है तथा सभी लोग स्वास्थ्य नियमों की पालना कर इसे नियंत्रित रखने में सरकार की मदद करें.

कल तक निपटा लें अपने बैंकिंग संबंधी काम, मंगलवार से कई दिनों तक बैंक रहेंगे बंद

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के प्रसार के दौरान जिस तरह सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों ने राज्य सरकार का भरपूर सहयोग दिया और सभी स्वास्थ्य नियमों एवं अन्य दिशा-निर्देशों की पालना की उसी भावना और समर्थन की फिर से आवश्यकता है.

रिश्वत लेने के आरोप में बिचौलिए समेत दो RAS अधिकारी को एसीबी ने किया गिरफ्तार

कोरोना संक्रमण को नियंत्रण के लिए यह दिए सुझाव

बैठक में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संक्रमण की तेज गति को नियंत्रित करने के लिए आगामी दिनों में निम्नलिखित कदम उठाने के सुझाव दिए:-

-वैवाहिक एवं सामाजिक आयोजनों में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 50 की जाए.

-रात्रिकालीन कफ्र्यू की अवधि शाम 6 बजे से 6 बजे तक बढ़ाई जाए.

-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक लगे.

-सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर निजी कार्यालयों में उपस्थिति 75 प्रतिशत की जाए.

-रेस्टोरेंट आदि में केवल 'टेक-अवे' की सुविधा की अनुमति हो.

-कोचिंग संस्थानों में कक्षाओं पर रोक लगाई जाए.

- स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए ही प्रवेश हो.

-बसों एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत की जाए.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें