राजस्थान: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या की, POSCO कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

Komal Sultaniya, Last updated: Thu, 10th Feb 2022, 6:53 PM IST
  • राजस्थान पोक्सो कोर्ट ने आज रेप के आरोप पर बड़ा फैसला सुनाया है. राजस्थान पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम से बलात्कार के दोषी सुरेश को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है. मालूम हो कि, जयपुर में पोक्सो केस के मामले में पहली फांसी की सजा सुनाई गई है.
राजस्थान: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या की, POSCO कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

जयपुर. राजस्थान पोक्सो कोर्ट ने आज रेप के आरोप पर बड़ा फैसला सुनाया है. राजस्थान पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम से बलात्कार के दोषी सुरेश को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है. मालूम हो कि, जयपुर में पोक्सो केस के मामले में पहली फांसी की सजा सुनाई गई है. बता दें कि 12 अगस्त 2021 को जयपुर ग्रामीण के नरेना थाना इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था. दुष्कर्म के बाद तालाब में डूबा कर हत्या की गई थी. इसके बाद 25 अगस्त 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया था.

बता दें कि, जयपुर के नरैना में 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर तालाब में डुबाकर हत्या करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सुरेश बलाई को फांसी की सजा देने के आदेश दिए है. पोक्सो कोर्ट के जज संदीप शर्मा ने यह फैसला सुनाया. जयपुर जिले में ऐसे मामलों में पोक्सो कोट की ओर से पहली फांसी की सजा दी गई है.

उदयपुर में रेप पीड़िता ने विधायक पर फिर लगाया बलात्कार का आरोप, अब CID करेगी जांच

वहीं प्रदेश में यह पांचवी फांसी की सजा होगी. इस केस के स्पेशल पीपी महावीर सिंह कृष्णावत ने बहस में मृत्युदंड की मांग की. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त ने जो कृतय किया है वह पशु भी नहीं करते है, ऐसे में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए. जिससे समाज में कड़ा संदेश जाए. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में 39 गवाहों के बयान करवाने के साथ ही 140 दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य पेश किया गया. पॉक्सो कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए 4 फरवरी को आरोपी को सुरेश को दोषी करार दिया था.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें