गहलोत सरकार का किसानों को तोहफा, कटे बिजली कनेक्शन जोड़ने पर छूट

Ruchi Sharma, Last updated: Thu, 6th Jan 2022, 5:13 PM IST
  • राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के कटे​ हुए बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ने के लिए छूट देने का फैसला किया है. कटे हुए कृषि कनेक्शन को जोड़ने के लिए किसानों के लिए पुरानी पेनल्टी ब्याज में छूट दी गई है. इसके तहत अब किसान 10 फीसदी बिजली बिल जमा करवाकर वापस बिजली कनेक्शन ले सकते हैं.
गहलोत सरकार का किसानों को तोहफा, कटे बिजली कनेक्शन जोड़ने पर छूट

जयपुर. कोरोना काल के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. गहलोत सरकार ने किसानों के कटे​ हुए बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ने के लिए छूट देने का फैसला किया है. कटे हुए कृषि कनेक्शन को जोड़ने के लिए किसानों के लिए पुरानी पेनल्टी ब्याज में छूट दी गई है. इसके तहत अब किसान 10 फीसदी बिजली बिल जमा करवाकर वापस बिजली कनेक्शन ले सकते हैं. वहीं बकाया राशि 6 किश्तों में जमा करवाने की भी छूट दी गई है. बता दें कि सरकार के इस ऐलान के बाद करीब 70 फीसदी किसानों को फायदा मिलेगा.

ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के कटे हुए बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ने के लिए पुराने प्रावधान बदले हैं. अब 10 फीसदी बकाया पैसा जमा करवाते ही कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, बकाया पैसा छह किश्तों में जमा करवाने की छूट दी जाएगी. राजस्थान में तीन लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य है.

 

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5 साल तक नहीं बढ़ाएं जाएंगे बिजली के दाम

ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि 5 साल तक राज्य में बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे. किसी भी किसान का यदि ज्यादा बकाया होने से बिजली कनेक्शन कट गया है. वह 10 फीसदी जमा कराकर कनेक्शन करवा सकता है. राज्य सरकार आम उपभोक्ता पर किसी तरह का भार नहीं डालेगी. बिजली कंपनियां का घाटा लंबे समय से बढ़ रहा है. अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि घाटा कम किया जाए.

ब्याज और पेनल्टी में छूट

ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि रेगुलेटरी बोर्ड केंद्र सरकार के एक्ट के तहत काम करती है. बिजली की दरों का निर्धारण रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा किया जाता है. जनहित के मुद्दों के लिए राज्य सरकार बोर्ड के अधिकारियों के सामने रखेगी. ऊर्जा राज्य मंत्री ने आगे कहा कि बकाया बिजली बिल वाले किसानों को छह किश्तों में पैसा जमा करवाने की सुविधा दी गई है. ज्यादा बकाया वाले किसानों को ब्याज और पेनल्टी में पूरी तरह छूट दी गई है.

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