गहलोत सरकार ने होली और शब-ए-बरात के कार्यक्रम को सशर्त दी छूट, जानिए नया आदेश
- राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए होली और शब-ए-बरात के सार्वजनिक कार्यक्रमों को शर्त के साथ छूट दी है. जिसके अनुसार, 28 और 29 मार्च को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रम कर सकते हैं.

जयपुर. कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते बाकी राज्यों की तरह गहलोत सरकार ने भी होली और शब-ए-बरात के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी लगा दी थी. अब गहलोत सरकार ने अपने इस फैसले में थोड़ा बदलाव किया है हालांकि इस पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है. राजस्थान सरकार ने कुछ शर्तों के साथ होली और शब-ए-बरात के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए छूट दे दी है.
राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब 28 और 29 मार्च को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होली के सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाती है. गृह विभाग के इस आदेश में ये भी कहा गया है कि इन आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होगे.
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गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और एसपी को आदेश जारी करते हुए कहा कि होली और शब-ए-बरात के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता पर आपदा अधिनियम के तरह कार्रवाई न की जाए. सरकार के इस फैसले पर लोगों ने आपत्ति जताई है. होली तो दोपहर में खेली जाती है तो फिर इस आदेश का क्या मतलब है.
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आपको बता दें कि दो दिन पहले होली और शब-ए-बरात के सार्वजनिक प्रतिबंध लगा दिया था. जिसके बाद कई संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध जताया था. कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगाने का फैसला लिया था. गृह विभाग के आदेश में कहा गया था कि जनता सार्वजनिक तौर पर होली नहीं खेल सकती है.
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