शादी में सिर्फ 100 मेहमान, गाइडलाइन ना मानने पर मैरज हॉल का लाइसेंस होगा रद्द
- राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है किसी शादी में 100 से अधिक लोग जुटने की अनुमति नहीं होगी. किसी विवाह स्थल में अगर इससे ज्यादा मेहमान अगर होते है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है.
जयपुर. कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है किसी शादी में 100 से अधिक लोग जुटने की अनुमति नहीं होगी. किसी विवाह स्थल में अगर इससे ज्यादा मेहमान अगर होते है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है. शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की जिम्मेदारी भी अब विवाह स्थल संचालकों की ही होगी.
विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने जारी आदेश के अनुसार किसी भी विवाह समारोह में कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर अब विवाह स्थल संचालक और मालिक जिम्मेदार होंगे. साथ ही निर्देश में कहा गया है कि शादी व अन्य समारोह में 100 मेहमानों के आने के बाद विवाह स्थल के गेट बंद करने होंगे. निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि अतिरिक्त व्यक्तियों के प्रवेश पर विवाह स्थल संचालक को ही रोक लगानी होगी.
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जैसे की जानकारी मिल रही है कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेशों की मॉनिटरिंग की जाएगी. राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. जयपुर, जोधुपर समेत कई अन्य जिलों में इन दिनों पहले से अधिक केस मिल रहे है. आंकड़ा बढ़ने का कारण कहीं न कहीं शादियों भी हैं. इसलिए सरकार ने अब यह फैसला लिया है. शनिवार को राजस्थान में 2076 पॉजिटिव केस मिले और 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई. राज्य में अब भी 23 हजार 176 पॉजिटिव केस है.
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