राजस्थान: परीक्षा में नकल करने पर घर बिक जाएगा, विधेयक में 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल जेल
- राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान परीक्षा विधेयक 2022 पेश किया. इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई परीक्षा में पेपर लीक या नकल करता पाया जाता है तो 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना और 5 से 10 साल तक की सजा होगी. नकल करता पकड़ा गया छात्र अगले 2 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेगा.

जयपुर. राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली के बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में आ गई है. गुरुवार को गहलोत सरकार ने विधानसभा में राजस्थान परीक्षा विधेयक 2022 पेश किया. जिसमें कहा गया है कि नकल कराने और पेपर लीक जैसे अपराध को गैर जमानती अपराध माना जाएगा. बिल पास होने के बाद अगर कोई परीक्षा में पेपर लीक या नकल करता पाया जाता है तो 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है. सिर्फ इतना ही नहीं 10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. अगर नकल करना सिद्ध होता है तो ऐसे में वह छात्र अगले 2 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेगा.
आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव इस बिल को सदन में पेश किया. अगले कुछ दिन में ये बिल पास हो जाएगा. बिल पास होने के बाद नकल पर सख्त कानून बन जाएगा और बताई गई सजा व जुर्माना लगाना शुरू कर दिया जाएगा. मालूम हो कि रीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद ही सीएम अशोक गहलोत ने यह संकेत दे दिया था कि परीक्षा में नकल व पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए गहलोत सरकार एक बिल लेकर आएगी. दोषी पाए जाने पर आरोपियों की संपती कुर्क करने का प्रावधान भी विधेयक में है.
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संस्थान को किया जाएगा प्रतिबंधित
बता दें कि सदन में पेश हुए राजस्थान परीक्षा विधेयक 2022 का बिल पास होने के बाद अगर केंद्र या कोई संस्था दोषी पाई जाती है तो उस संस्थान को प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा . नकल करवाने या पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर संपत्ति और नकदी जब्ती होगी. जो अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में नकल करता पाया जाएगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नकल करने पर अब प्रदेश में 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान होगा और अगले दो साल तक वह परीक्षा नहीं दे पाएगा.
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