राजस्थान सरकार ने लगाया पटाखों पर प्रतिबंध, जलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना
- राजस्थान सरकार ने पटाखे जलाने और बेचने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगा. इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने अस्थाई लाइसेंस भी रद्द कर दिये हैं.
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जयपुर: प्रदूषण को लेकर अब तक कई राज्य पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुके हैं. इस लिस्ट में अब राजस्थान का नाम भी शामिल हो चुका है. पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर लगी रोक को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने अस्थाई लाइसेंस भी रद्द कर दिये हैं. इसके साथ ही पुलिस ने स्थाई लाइसेंस वाली पटाखा दुकानों को भी बीते सोमवार को सील कर दिया है. दूसरी और राजस्थान में चोरी-छिपे पटाखे बेचने वाली दुकानों पर पुलिस लगातार नजर रखे हुए है.
बता दें कि जयपुर में 200 से ज्यादा स्थायी लाइसेंस वाली दुकानें हैं, जिसमें से 160 स्थाई लाइसेंस जयपुर पुलिस ने दिये हैं तो वहीं 52 लाइसेंस नागपुर विस्फोटक विभाग द्वारा जारी किए हुए हैं. दूसरी और राजस्थान हाईकोर्ट ने पटाखों पर लगी पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर होने वाली सुनवाई 10 नवंबर तक टाल दी है. पटाखों पर लगी पाबंदी को लेकर एसोसिएशन ने कहा कि इससे हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है. इस पाबंदी से कारोबारियों के करोड़ों रुपये भी एडवांस मं फंस गए हैं. उन्होंने इस बारे में कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आतिशबाजी की समय सीमा तय की थी, वैसे ही राज्य सरकार भी बैन न करके केवल समय सीमा तय कर दे.
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बता दें कि राजस्थान में 31 दिसंबर तक पटाखे जलाने पर पाबंदी है. पटाखों पर बैन लगाने के बाद राज्य सरकार ने भारी जुर्माना भी तय कर दिया है, जिसमें पटाखे बेचने पर दस हजार रुपए और इसे जलाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है. पटाखों से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर सरकार ने कहा था कि कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, इसलिए वायुमंडल को प्रदूषण रहित रखना आवश्यक है.
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