राजस्थान: कोरोना नई गाइडलाइन जारी, 1 फरवरी से दोनों डोज न लेने वालों की कार्यालयों में नो एंट्री
- राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके अनुसार 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को कार्यालय में नो एंट्री रहेगी. साथ ही शादी विवाह में 100 व्यक्तियों के उपस्थिति की अनुमति दी गई है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बढ़ते मामलों को देखते हुए Covid की नई गाइडलाइन जारी की है. गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालयों में कोरोना की दोनों डोज नहीं लड़वाने वालों की एंट्री नहीं होगी. जिसको लेकर सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को ये निर्देश जारी कर दिया गया है. जिसे सभी कार्यालयों पर 1 फरवरी पर से चस्पा कर दिया जाएगा. वहीं इसका उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा.
गहलोत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादी-विवाह समारोह में 100 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है. इसके साथ है नई गाइडलाइन के अनुसार अब विवाह समारोह में बैंड-बजा अदि को संख्या में शमिल नहीं किया जाएगा. वहीं नाईट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. वहीं सप्ताह के प्रत्येक शनिवार की रात 11 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य बाकि प्रतिबंधित रहेगी. राजस्थान सरकार की यह नई गाइडलाइन 24 जनवरी तक जारी रहेगी.
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गहलोत सरकार द्वारा जारी की है गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी ने निर्देशों का उलंघन किया तो उसके ऊपर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी. वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड टीम मार्केट एसोसिएशन से साथ मिलकर जागरुकता का प्रसार करेंगी.
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