घर से भागे कपल को पुलिस सुरक्षा देने से HC ने किया इनकार, कहा- पुलिस प्रोटेक्शन अधिकार नहीं

Atul Gupta, Last updated: Wed, 12th Jan 2022, 7:04 PM IST
  • घर से भागे प्रेमी युगल द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन की मांग खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस सुरक्षा अधिकार के तौर पर नहीं मांगी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि जब आपने का फैसला किया है तो समाज का सामना करने की भी हिम्मत रखें.
राजस्थान हाई कोर्ट (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर: घर से भागे प्रेमी जोड़े को घर से धमकी मिलने की आशंका में पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा है कि यदि याचिकाकर्ता ने शादी करने का फैसला किया है तो उन्हें समाज का सामना करने की दृढ़ता भी दिखानी चाहिए और उनके परिवार द्वारा उठाए गए कदम को स्वीकार करने के लिए राजी रहना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकले की याचिकाकर्ता का जीवन या उनकी स्वतंत्रता खतरे में है.

जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा कि ऐसा कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी यानी याचिकाकर्ता के रिश्तेदार द्वारा याचिकाकर्ता पर कोई शारीरिक या मानसिक हमला करने की आशंका हो. कोर्ट ने कहा कि योग्य मामले में कोर्ट कपल को सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन वो उन्हें समर्थन नहीं दे सकता जो उन्होंने मांगा है. कोर्ट ने आगे कहा कि कपल को एक दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना होगा.

दरअसल 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के ने पुलिस सुरक्षा को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की. लता सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य (AIR 2006 SC 2522) के मामले पर विश्वास जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई गंभीर खतरा नहीं है इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है कि लता केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी ऐसे युवाओं को अदालतें सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है जो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं.

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