राज्यपाल को हटाने की पीआईएल पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Smart News Team, Last updated: Wed, 5th Aug 2020, 9:45 PM IST
  • राज्यपाल को हटाने के लिए भी हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई है जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री गहलोत अपने विधायक और मंत्रियों को लेकर जैसलमेर चले गए है ।वहीं दूसरी ओर विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में एसओजी और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है, वहीं अब राज्यपाल को हटाने के लिए भी हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई है जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

राजस्थान में चल रहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच झगड़ा अब तो पूरी तरह से जगजाहिर हो गया है। कांग्रेस सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा हाईकोर्ट में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आज सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में बागी विधायक भंवरलाल द्वारा जांच एसओजी से लेकर एनआईए से जांच कराने से जुड़े मामले में महेश जोशी से जवाब मांगा है। साथ ही भंवरलाल की चारों याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्द करते हुए मामले की सुनवाई 13 अगस्त को तय की है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कैबिनेट की ओर से मांग के बावजूद विधानसभा सत्र नहीं बुलाने के मामले में शांतनु पारीक और अन्य की पीआईएल पर हाईकोर्ट सीजे इंद्रजीत महांति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने दोनों पीआईएल को सारहीन मानकर खारिज कर दिया।

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