बीसलपुर बांध के पानी के मामले में राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
- बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के निवासियों की प्यास बुझाने में किया जाता है. बांध में अभी करीब 11.5 टीएमसी पानी है. कृषि उपयोग के लिए पानी तभी छोड़ा जा सकता है जब बांध में 24 टीएमसी पानी हो.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकेंद्र जैन एवं अन्य के पत्र पर पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट को लिखे पत्र में कहा गया है कि पेयजल की किल्लत को देखते हुए बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए ही होना चाहिए. कोर्ट ने मामले में पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया है.
हाईकोर्ट को लिखे पत्र में कहा गया है कि बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग जयपुर, अजमेर और टोंक जिले के निवासियों की प्यास बुझाने में किया जाता है. इस बांध से वर्तमान में करीब एक करोड़ लोगों को पानी मिल रहा है. बांध में अभी करीब 11.5 टीएमसी पानी है. जबकि कृषि उपयोग के लिए पानी तभी छोड़ा जा सकता है जब बांध की कुल क्षमता 24 टीएमसी पानी हो. इससे कम पानी होने पर कृषि उपयोग के लिए पानी नहीं दिया जा सकता है.
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ऐसा करने पर पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा. इस मामले में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2021 को होगी.
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