शादीशुदा महिला का किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन में रहना अवैध: राजस्थान HC

Smart News Team, Last updated: Wed, 18th Aug 2021, 4:34 PM IST
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिला का दूसरे पुरुष के साथ बिना शादी के लिव-इन में रहना अवैध बताया है. हाईकोर्ट ने अपने हाल के फैसले में एक शादीशुदा महिला और एक पुरुष की याचिका को खारिज करते हुए उनके रिश्ते को अवैध बताया है. याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी जिसे खारिज कर कोर्ट ने कहा अगर सुरक्षा दी गई तो यह अवैध रिश्ते को बढ़ावा देगा.
राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया शादीशुदा महिला और पुरुष का लिव इन में रहना अवैध.(प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में शादीशुदा महिला और पुरुष का बिना फेरे के लिव-इन रिश्ते को अवैध बताया है. राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने आदेश के साथ याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा की मांग को भी खारिज कर दिया है. जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने सुनवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर सुरक्षा दी गई तो यह अवैध रिश्तों को बढ़ावा देने वाला फैसला होगा.

हाईकोर्ट सिंगल बेंच की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों व्यस्क हैं और अपनी मर्जी से साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि महिला अपने पति की शारीरिक प्रताड़ना और क्रूरता से परेशान होकर अलग रहने को मजबूर है.

30 साल की शादीशुदा महिला और झुनझुनु के रहने वाले 27 साल के पुरुष ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी. जिसमें उन्होनें कहा था वह दोनों व्यस्क हैं और सहमति से साथ रहते हैं. इसी के साथ पुलिस सुरक्षा की मांग की थी उनका कहना था कि उनकी जान को खतरा है. जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर उन्हें सुरक्षा दी गई तो यह अवैध रिश्तों को बढ़ावा देगा. 

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महिला के पति और उसके परिवार वालों का इस याचिका की सुनवाई के दौरान कहना था कि दोनों का रिश्ता अवैध, असामाजिक और कानून के विरुद्ध है. ऐसे में इन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए.

कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि सभी दस्तावेजों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि महिला का अपने पति से तलाक नहीं हुआ है. ऐसे में महिला का दूसरे पुरुष के साथ लिव-इन रिश्ते में रहना अवैध है. इसी के साथ सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा अगर याचिकाकर्ताओं के साथ किसी तरह का अपराध किया जाता है तो वह पुलिस में जाकर शिकायत अवश्य दर्ज करवा सकते हैं. 

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