वोडाफोन-Idea के डुप्लीकेट सिम से हुआ था 68 लाख का साइबर क्राइम, कंपनी पर लगा 27 लाख का जुर्माना

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Sat, 11th Sep 2021, 8:56 PM IST
  • जयपुर में वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी द्द्वारा डुप्लीकेट सिम जारी करने पर उपभोक्ता के साथ साइबर क्राइम होने पर 27 लाख का जुर्माना राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने लगाया. साथ ही यह भी कहा कि तय समय पर उपभोक्ता को राशि का भुगतान नहीं कर पति है तो उसपर 10 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा.
वोडाफोन-Idea के डुप्लीकेट सिम से हुआ था 68 लाख का साइबर क्राइम, कंपनी पर लगा 27 लाख का जुर्माना

जयपुर. राजस्थान के जयपुर से डुप्लीकेट सिम कार्ड से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के एक उपभोक्ता से साइबर क्राइम का मामला सामने आया है. जिसके चलते राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने पीड़ित उपभोक्ता को 27.53 लाख रुपए भुगतान का आदेश दिया है. साथ ही भी कहा है कि अगर कंपनी तय समय पर उपभोक्ता को राशि का भुगतान नहीं करती है तो उसपर 10 फीसदी की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा. दरअसल सिम उपभोक्ता के खाते से डुप्लीकेट सिम कार्ड से 68.50 लाख रुपए निकाल लिए गए थे. जिसके बाद उपभोक्ता ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था. 

शिकायत के अनुसार वोडाफोन आइडिया कंपनी के उपभोक्ता कृष्ण लाल नैण का मोबाइल सिम 25 मई 2017 को बंद हो गया था. उन्होंने इसकी सूचना कंपनी के स्टोर में इसकी सूचना दी और उन्हें नया सिम कार्ड जारी कर दिया गया. लेकिन इसी दौरान अलवर में किसी भानुप्रताप को उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम भी जारी कर दिया गया. जिसके बाद नैण के खाते से 68.50 लाख रुपए निकाल लिए गए. जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की. उसके बाद आरोपी ने 44 लाख रुपए उनके खाते में वापस डाल दिए, लेकिन 24.50 लाख रुपए बाकी रह गए. 

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बाकी रकम की वापसी के लिए नैण ने 2020 में आईटी कानून 2000 के तहत शिकायत दर्ज करवाई. जिसके बाद न्याय निर्णय अधिकारी व प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता ने 6 सितंबर को आदेश जारी किया. साथ ही कहा कि कंपनी ने दस्तावेज जांचे बिना ही किसी दूसरे व्यक्ति को डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी कर दिया. जिससे उक्त पीड़ित ग्राहक को नुकसान हुआ है. जिसके चलते टेलिकॉम कंपनी को उपभोक्ता को 27,53,183 रुपये का भुगतान एक महीने में करना होगा. वहीं भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज टेलिकॉम कंपनी पर लगेगा.

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