राजस्थान जेल-मादक पदार्थों को लेकर हाईकोर्ट ने जेल डीजी को दिए पेश होने के आदेश
- राजस्थान की जेलों में बंदियों से अवैध तरीके से शराब, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों के साथ मोबाईल मिलने पर हाईकोर्ट हुआ ओर सख्त,जेल डीजी को 31 अगस्त को व्यक्तिगत पेश होकर स्पष्टीकरण देने के जारी किए आदेश

राजस्थान की जेलों में बंदियों से अवैध तरीके से शराब, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों के साथ मोबाईल मिलने पर हाईकोर्ट हुआ और सख्त,जेल डीजी को 31 अगस्त को व्यक्तिगत पेश होकर स्पष्टीकरण देने के जारी किए आदेश
प्रदेश की जेलों में आए दिन में मोबाइल और नशे के सामान मिलने पर हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त हो गया है और आज मीडिया में प्रसारित समाचार पत्रों पर स्वप्रसंज्ञान लेते हुए ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने मामले पर गम्भीरता जताते हुए जेल महानिदेश को 31 अगस्त को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत पेश होकर स्पष्टिकरण देने के आदेश दिए है। लगातार मीडिया में खबरों के प्रकाशन पर प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार बार मॉनिटरिंग करने के निर्देश देने के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जिसमें बिना की जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की मदद के मुमकिन नहीं है।
पूरे मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना को लेकर राज्य के जेल डीजी को स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिये है.अदालत ने कहा कि जेल डीजी 31 अगस्त को व्यक्तिगत पेश होकर बताए कि आखिर ये घटनाए क्यों नही रोकी जा रही.
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