पेट्रोल पम्प लगाना मुश्किल, स्कूल और अस्पताल से रखनी होगी 50 मीटर की दूरी
- राजस्थान के बिल्डिंग बायलॉज में नए प्रावधान को जोड़ा गया है. राज्य में स्कूल, रिहायशी इलाकों और अस्पताल से करीब 50 मीटर की दूरी पर नए पेट्रोलपंप खोले जाएंगे.
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राजस्थान में स्कूल और अस्पताल के पास 50 मीटर के दायरे में पेट्रोल पम्प खोलने पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है. इस नियम को बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है. इस कारण से अब पेट्रोल पम्प के लिए भू-उपयोग परिवर्तन और अन्य अनुमति से जुड़े 150 से ज्यादा मामलों पर तलवार लटक गई है.
स्कूल और 10 बेड से अधिक वाले अस्पतालों के 50 मीटर दायरे में नया पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिस जमीन के ऊपर हाईटेंशन लाइन होगी, वहां भी पेट्रोल पम्प लगाने पर पाबंदी रहेगी. बहुत ही लंबे समय से इस मामले पर चर्चा चल रही थी. आखिरकार राज्य सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है. इसके बाद पेट्रोल पम्प के लिए भू-उपयोग परिवर्तन और अन्य अनुमति से जुड़े 150 से ज्यादा मामलों में भी बदलाव आने की संभावना है.
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बता दें कि राज्य में पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से करीब 3 हजार एलओआई चलाए जा रहे हैं इसलिए इन्हें भी अब सरकार के नए नियमों का पालना करना होगा. एनजीटी के आदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नए पेट्रोल पम्प लगाए जाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी.
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गौरतलब है कि नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एनजीटी के आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है. इस नियम के तहत मास्टर प्लान में दर्शाया गया एरिया भी शामिल होगा. जिन क्षेत्र में अभी भी लोग बसे हुए हैं या जमीन खाली है, आसपास स्कूल और अस्पताल बने हुए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा.
हालांकि अब यह देखना मजेदार होगा कि जिन जगहों पर पहले से ही स्कूल रिहायशी इलाकों और अस्पताल के आस पास 50 मीटर के अंदर पेट्रोल पंप खुले हुए हैं उनपर सरकार क्या कदम उठाती है.
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