राजस्थान फोन टैपिंग केस: जयपुर जिला कोर्ट का सीएम अशोक गहलोत को नोटिस
- राजस्थान फोन टैपिंग मामले में शनिवार को जयपुर जिला कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, राजीव स्वरूप, समेत पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह, और SOG थाना SHO रविंद्र कुमार भूरिया को 16 मार्च को तलब किया है. एडवोकेट ओपी सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.

जयपुर: राजस्थान फोन टैपिंग मामले में शनिवार को जयपुर जिला कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, राजीव स्वरूप, समेत पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह, और SOG थाना SHO रविंद्र कुमार भूरिया को 16 मार्च को तलब किया है. एडवोकेट ओपी सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.
उल्लेखनीय है कि, वकील ओपी सोलंकी ने बीते साल फोन टैपिंग मामले में निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी. सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के मामले में राजद्रोह का मामला दर्ज करने की शिकायत पेश की थी, जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
बता दें कि दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि ये टेलीफोन टैपिंग साजिश के तहत की गई है. साथ ही ये कहा गया था कि पहले तत्कालीन मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में विधायक खरीद फरोख्त का केस दर्ज कराया, जिसके बाद उसी आधार पर टेलीफोन टैपिंग की गई. लेकिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के उस टेलीफोन टैपिंग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया, जहां से उनके OSD लोकेश शर्मा ने इसे मीडिया में बांट दिया जो कि एक गंभीर अपराध के तहत आता है.
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फोन टेपिंग मामले में लोकेश शर्मा के अलावा मुख्य सचेतक महेश जोशी को भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद 6 दिसंबर को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा से तीन घंटों तक पूछताछ की थी . हालांकि उन्होंने फ़ोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया था.
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