जयपुर समेत राजस्थान के सभी शहरों में 30 जनवरी तक स्कूल-कोचिंग बंद, नई गाइडलाइन
- बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जयपुर समेत राजस्थान के सभी शहरों में 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं. राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें, मॉल, बाजार भी रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे.

जयपुर: राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे के बीच अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की. इसके तहत जयपुर समेत राजस्थान के सभी शहरों में 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं. स्कूलों में सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं हीं चलेंगी. ये नियम प्रदेश के सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू रहेगा. इसके अलावा प्रदेश में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 50 फीसदी क्षमता के आधार पर ही कक्षाएं चल सकेंगी.
राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई स्कूल या कॉलेज संचालक इन नियमों को तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, कक्षा 10 से 12 तक के स्टूडेंट्स डाउट्स क्लियर करने के लिए कोचिंग संस्थान जा सकते हैं. इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति और उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा.
शादी और अन्य समारोह में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
जयपुर में शादी और अन्य समारोह में 30 जनवरी तक अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. साथ ही समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. शादी समारोह की जानकारी सरकारी पोर्टल e-intimation:marriage पर देनी होगी.
बाहर से आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी वैक्सीनेशन या RTPCR रिपोर्ट
राजस्थान में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वाले घरेलू यात्रियों को अब वैक्सीनेशन रिपोर्ट या 72 घंटे पुरानी RTPCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. यदि कोई रिपोर्ट दिखाने में असमर्थ रहता है, तो ऑन द स्पॉट उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना होगा.
बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल रात 8 बजे के बाद बंद
राजस्थान के सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक संचालित हो सकेंगे. सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे के बाद खोलने की अनुमित नहीं होगी. रेस्टोरेंट्स में रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ बैठकर खाने की सुविधा रहेगी. फूड की होम डिलीवरी 24 घंटे चालू रहेगी. धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे. सरकार ने लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व घर में रहकर ही मनाने की अपील की है.
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