एक्सीडेंट के बाद नहीं खुले Fortuner के एयरबैग, Toyota को भरना पड़ा मोटा जुर्माना
- राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कार निर्माता कंपनी टोयोटा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी के एक ग्राहक ने एक्सीडेंट के दौरान फॉर्च्यूनर में एयर बैग न खुलने पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिस पर उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है.

जयपुर. राजधानी में एक कार मालिक द्वारा राजस्थान राज्य उभोक्ता आयोग में कार निर्माता कंपनी टोयोटा के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इस मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी पर 5 लाख रुपये जुर्माना और केस के खर्च के लिए 25 हजार रुपये अलग से देने के आदेश दिए.
बता दें कि कार मालिक ने एक एक्सीडेंट के दौरान कार के एयरबैग न खुलने को लेकर कार कंपनी टोयोटा पर 2018 में मामला दर्ज करवाया था.
सांप से डंसवाकर महिला की हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से किया इंकार
एक्सीडेंट में एयरबैग न खुलने ने आ गई थी काफी चोट
कार मालिक के परिजन रामफूल गुर्जर ने बताया कि दिल्ली निवासी उपेंद्र ने 2012 में टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी और 2018 को वो उस कार से परिवार समेत जयपुर से बीकानेर जा रहे थे. तभी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कार के एयरबैग नहीं खुले जिसके चलते कार में सवार लोगों को काफी चोट आ गई थी. जिसके बाद उपेंद्र ने कंपनी के खिलाफ 2018 में मामला दर्ज करवाया.
राजस्थान में हैवान बना बाप, नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, अरेस्ट
कोर्ट ने कहा कि एक महीने में पीड़ित को कंपनी दे रकम
आयोग ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 5 लाख जुर्माना और 25 हजार रुपये केस के खर्च के लिए अलग से देने के आदेश दिए. यदि कंपनी एक महीने में रकम नहीं देती है तो कोर्ट ने 9 फीसदी ब्याज दर से जुर्माना वसूलने के आदेश दिए.
अन्य खबरें
RSMSSB : राजस्थान की फायरमैन और एएफओ भर्ती परीक्षा पैटर्न में बदलाव, आवेदन प्रक्रिया शुरू
मेधावी बच्चों को सरकारी खर्च पर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड भेजेगी अशोक गहलोत सरकार
सांप से डंसवाकर महिला की हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को जमानत देने से किया इंकार