जयपुर: गलती से भी ना पहने मास्क, जेल के साथ ही झेलना पड़ेगा राजद्रोह का केस

Smart News Team, Last updated: Sat, 15th Aug 2020, 10:20 AM IST
  • युवाओं में लगी तिरंगे वाले मास्क पहनने की होड़. लेकिन ये आपको जेल पहुँचा सकता है. 
तिरंगे झंडे का मास्क 

जयपुर. इन दिनों बाजार में तिरंगा बना मास्क भी बेचा जा रहा है. यदि आप भी स्वतंत्रता दिवस पर ये मास्क खरीद लाए हैं तो गलती से भी इस मास्क को ना पहनें. यदि कोई भी नागरिक ऐसा करता पाया गया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है. इसके साथ ही राष्ट्रद्रोह का केस भी झेलना पड़ेगा. साथ ही मास्क की बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा. ऐसे लोगों को 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार, देश में राष्ट्रीय ध्वज देश के संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा कानून है. इस कानून में तिरंगे का यूनिफॉर्म बनाकर पहनने को भी गलत माना गया है. हालांकि, अब तिरंगा से ड्रेस बनाने की अनुमति मिल गयी है, लेकिन इसे कमर से नीचे नहीं पहन सकते.

यह है बड़ा कारण

तिरंगा मास्क को बैन करने का कारण यह है कि मास्क ज्यादा देर लगाने के बाद उससे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है. सर्जिकल मास्क हो या अन्य मास्क, उसे उपयोग में लेने के बाद फेंकना पड़ता है. ऐसे में यदि तिरंगे के मास्क को उपयोग लिया जाए तो वह ठीक नहीं होगा. क्योंकि, तिरंगा हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है. इसलिए यह प्रावधान लागू होंगे.

 

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