जयपुर: आज से सम्पूर्ण लॉकडाउन, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

Smart News Team, Last updated: Fri, 6th Aug 2021, 1:14 PM IST
  • जयपुर में आज से लॉकडाउन शुरु हो चुका है . ऐसे में बहुत जरुरी होने पर ही घर से बाहर निकले. यदि मौज-मस्ती के लिये घर से बाहर निकले तो आप पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ  आपको क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा जा सकता है.
प्रतिकात्मक तस्वीर

जयपुर. कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज सुबह 5 बजे से राज्य में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन शुरू हो चुका है. 24 मई को सुबह 5 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा. इसका जयपुर में व्यापक असर देखा जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने की बात लोगों से कही है. हालांकि इस दौरान राज्य में मेडिकल इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

लॉकडाउन के दौरान आमजन नजदीकी दुकानों से सामान खरीद सकेंगे. इसके लिए घर से दोपहिया या चौपहिया वाहन नहीं निकाल सकेंगे. वहीं सरकार पहले ही शादी में 11 सदस्यों की उपस्थिति के निर्देश दे चुकी है. इतना ही नहीं 31 मई तक शादियाँ रद्द करने की अपील भी की गई है. गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 7 मई को सख्त लॉक डाउन की घोषणा की थी. यह लॉकडाउन आज सुबह 5 बजे से शुरु हो चुका है. साथ ही जो व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आएगा ,उसे क्वारंटाइन किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.जन अनुशासन पखवाड़ा में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. लोगों से अपील की गई है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें. उधर, अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा.

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की की दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी . मंडी, फल एवं सब्जियों और फूल मालाओं के दुकानें भी सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी. रसोई गैस वितरण संबंधी सेवाएं ग्राहकों के लिए सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. शराब की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी. डेयरी या दूध की दुकान रोजाना सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेगी . पशु चारा से संबंधित खुदरा और थोक की दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी . इसी तरह सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 11 बजे तक खुल सकेंगे. दवा मेडिकल उपकरण की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं. सरकारी राशन की दुकानें बिना अवकाश नियत समय पर खुलेंगी. ऑप्टिकल संबंधित दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी . सभी आवश्यक वस्आतुओ आदि  का ई कॉमर्स के माध्यम से वितरण हो सकेगा. इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण का कार्य रात 8 बजे तक कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार होगा. लॉकडाउन में गर्भवती महिलाओं और रोगियों के आवागमन की सुविधा रहेगी.

दूरसंचार, IT, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा IT आधारित सेवाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दोपहर  2 बजे तक खुलेंगे. सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी साथ ही मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी. उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी. इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण, विशेष बस के नम्बर और ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होगा .

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