कोविड के नियमों की अनदेखी राजस्थान के लोगों पर पड़ रही भारी

Smart News Team, Last updated: Fri, 7th Aug 2020, 12:18 PM IST
  • राजस्थान अब तक 4 लाख 19 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 6 करोड 42 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना वसूला
राजस्थान पुलिस

राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिये पुलिस विभाग भी सभी कोशिशें कर रहा है। लोगों को पहले कोविड-19 की गाईडलाईन की पालना के लिये समझाया गया तो अब नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान ऐपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

डीजीपी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4 लाख 19 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 6 करोड 42 लाख रूपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका हैं। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 74 हजार 488, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 10 हजार 791, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2 लाख 32 हजार 788 व्यक्तियों के चालान किए गए है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

मोटर व्हीकल एक्ट में 7 लाख 46 हजार से अधिक लोगों का चालान

निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 565 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 583 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 7 लाख 46 हजार 688 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 58 हजार 167 वाहनों को जब्त किया गया। करीब 13 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका चुका है।

24466 गिरफ्तार

प्रदेश में 24466 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 228 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 143 मुकदमे दर्ज कर 97 को गिरफ्तार किया गया एवं 45 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

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