जयपुर: अब अधिकृत प्लंबर ही कर सकेंगे घर-घर पेयजल कनेक्शन
- पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पेयजल कनेक्शन को लेकर जारी किया नया निर्देश. पेयजल कनेक्शन के लिए लोगों को भरना होगा एल-फॉर्म. लोग अब अपने स्तर पर नल कनेक्शन नहीं करा सकेंगे.

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पेयजल कनेक्शन को लेकर नया निर्देश जारी किया है. अब अधिकृत प्लंबर ही पेयजल का कनेक्शन कर सकेंगे. विभाग द्वारा नियुक्त किए गए प्लंबर ही अब सभी वार्डों के घरों में जा जाकर नल का कनेक्शन करेंगे. इससे अनाधिकृत रूप से नल का कनेक्शन कराने वालों की सूची स्वतः तैयार हो जाएगी जिससे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. अब निजी तौर पर पेयजल कनेक्शन कराना गैरकानूनी माना जाएगा. इसे कर चोरी में जोड़ा जाएगा.
इसके लिए महानगर के अलग-अलग वार्डो में प्लंबरों की नियुक्ति कर दी गई है. साथ ही उन क्षेत्रों में प्लंबरों के नंबर भी चस्पा कर दिए गए हैं. नगर निगम कार्यालय में भी सभी प्लंबरों की सूची नाम व मोबाइल नंबर सहित दर्ज की गई है, जहां क्षेत्र के लोग कनेक्शन कराने के लिए फोन कर सकते हैं.
पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा. सबसे पहले लोगों को एल फॉर्म भरना होगा. इसके बाद विभाग द्वारा उनके घर प्लंबर भेजा जाएगा जो उनके घरों में नल का कनेक्शन करेगा. कनेक्शन कराने की एक निश्चित धनराशि तय की गई है जो कि कनेक्शन कराने वाले को नगर निगम में चुकाना होगा.
12 साल पहले यानी अप्रैल 2008 से पहले अधिकृत प्लंबर ही नल कनेक्शन करते थे. इसके बाद सरकार ने अप्रैल 2008 में एक आदेश जारी कर पेयजल के लिए घरेलू कनेक्शन में अधिकृत प्लंबर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था. इसके बाद प्रदेश में अवैध कनेक्शनों की शिकायतें बढ गई.
विभाग ने सरकार के पास नल कनेक्शन के लिए अधिकृत प्लंबर की अनिवार्यता लागू करने को लेकर प्रस्ताव भेजा था. इसमें प्रदेश में अप्रशिक्षित प्लंबर्स की ओर से अवैध पेयजल कनेक्शन करने और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त करने की बात के साथ विभाग को रहे लाखों रूपए के नुकसान की बात का जिक्र किया गया. अब सरकार ने जलदाय विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
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