जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट- आज युवाओं का गैंगस्टर से प्रभावित होना दुर्भाग्यपूर्ण
- राजस्थान हाईकोर्ट ने इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर के नाम से फेसबुक आईडी चलाने और चौथ वसूली के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर के नाम से फेसबुक आईडी चलाने और चौथ वसूली के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अरबाज की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में टिप्पणी करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युवा गैंगस्टर से प्रभावित हो रहे हैं, जिसे रोका जाना चाहिए. जस्टिस भंडारी ने निर्देश दिया कि इस मामले में पुलिस को काम करना चाहिए. आरोपित ने जमानत अर्जी में कहा था कि वह कॉलेज में पढ़ने वाला युवा है और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है.
इसके विरोध में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी को भिवाडी थाना पुलिस ने गत एक जुलाई को इनामी अपराधी पपला गुर्जर खैरोली के नाम से फेसबुक चलाते पकड़ा था. आरोपित पपला गुर्जर के नाम से वसूली भी करता था और उससे जुड़ी फोटो आदि अपलोड कर समाज में भय व्याप्त करने का काम करता था, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए. उल्लेखनीय है कि पपला गुर्जर राजस्थान के साथ ही हरियाणा के कई इलाको में चौथ वसूली से जुड़ा गिरोह संचालित करता है. फिलहाल वह जेल में है, लेकिन उसका गैंग राजस्थान में अभी भी सक्रिय है।
गौरतलब है कि गंगानगर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की पूर्व टॉपर टीना डाबी ने भी कोतवाली गंगानगर को जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ लोगों द्वारा उनके फेसबुक अकाउंट की 10 फर्जी नामों से अंकन किया गया है. इसमें अलग-अलग लोगों द्वारा उनके नामों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.
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