राजस्थान में कैबिनेट स्तर पर होगा 50 एकड़ से अधिक जमीन का आवंटन
- राजस्थान में अब प्राइवेट कंपनियों और संस्थाओं को कैबिनेट स्तर पर ही 50 एकड़ से अधिक जमीन का आवंटन होगा. मंत्रिमंडल साचिवालय ने इस विषय में एक सर्कुल जारी कर यह प्रावधान किया है.
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जयपुर: राजस्थान में अब प्राइवेट कंपनियों और संस्थाओं को कैबिनेट स्तर पर ही 50 एकड़ से अधिक जमीन का आवंटन होगा. अब यह आवंटन विभागीय स्तर पर नहीं हो पाएंगे. मंत्रिमंडल साचिवालय ने इस विषय में एक सर्कुल जारी कर यह प्रावधान किया है. बता दें कि अभी तक इन आवंटन का फैसला विभागीय स्तर पर किया जाता था, लेकिन कानूनों में बदलाव के बाद अब इनका फैसला कैबिनेट स्तर पर किया जाएगा.
राजस्थान उद्यम एकल खिड़की कानून के तहत प्राप्त भू आवंटनो के आवेदनों का निस्तारण विनिधान बोर्ड की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी करेंगे. इस विषय में मंत्रिमंडल साचिवालय ने पहले के नियमों में बदलाव करते हुए परिपत्र जारी किया है. हालांकि, इन प्रकरणों की पत्रावली को प्रसारित करने से पहले इन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करना होगा. जमीन आवंटन से इतर राज्य सरकार के समक्ष शिक्षा संबंधित मामलों को भी पेश करना पड़ेगा.
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राज्य में नई शैक्षणिक संस्था, अन्य संस्था खोलने की स्वीकृति या विद्यमान संस्था के पुनर्गठन से संबंधित मामले, राज्य सरकार के स्तर पर निजी महाविद्यालय खोलने, उनमें सीट बढ़ाने, नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने, उनमें सीट बढ़ाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृति से संबंधित मामले और निजी महाविद्यालय की ओर से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की फीस बढ़ाने और एनआरआई सीट बढ़ाने से संबंधित सभी मामलों को मुख्यमंत्री के स्तर पर पहले पेश करना होगा.
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