स्कूल फीस मामले में कल फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, अभिभावकों का धरना जारी
- राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर 7 सितंबर को निजी स्कूलों को 70 फीसदी स्कूल फीस वसूल करने की छूट दी थी. इसके बाद मामला खंडपीठ में चला गया. इसी बीच शहीद स्मारक पर चल रहा अभिभावकों का धरना सातवें दिन भी जारी रहा.
जयपुर. राजस्थान में निजी स्कूलों की ओर से कोरोना महामारी के दौरान फीस वसूली से जुड़े मामले में अब सोमवार को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी. वहीं, अभिभावकों का शहीद स्मारक पर चल रहा धरना आज सातवें दिन भी जारी रहा. अभिभावकों के धरने को लगातार जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है. बता दें कि शनिवार को स्कूल फीस मामले में सुनवाई हुई थी.
चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति और जस्टिस एसके शर्मा की बेंच ने सुनवाई की थी. इसके बाद सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया गया. ऐसे में माना जा रहा है कि अब सोमवार को भी इसी बेंच में मामले की सुनवाई होगी. मामले में पिछली सुनवाई पर एक निजी स्कूल के शिक्षक ने भी पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी. उसमें कहा गया था कि निजी स्कलों ने करीब 75 फीसदी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है और वेतन भी आधा कर दिया है. जबकि स्कूल संचालक बच्चों पर दबाव डालकर फीस वसूली कर रहे हैं. लिहाजा शिक्षकों का भी इस मामले में पक्ष सुना जाना चाहिए.
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हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर 7 सितंबर को निजी स्कूलों को 70 फीसदी स्कूल फीस वसूल करने की छूट दी थी. इसके बाद मामला खंडपीठ में चला गया. गौरतलब है कि करीब दो सप्ताह पहले जिस शहीद स्मारक पर अभिभावक धरना दे रहे हैं, वहां स्कूल संचालकों की ओर से भी धरना दिया गया था. स्कूल संचालकों ने सरकार से फीस वसूली के संबंध में छूट देने की मांग की थी, लेकिन अभी तक यह विवाद सुलझा नहीं है.
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