बिटकॉइन में करते हैं डील तो सावधान: बदल गए हैं नियम, यहां जाने, फुल डिटेल्स
- अगर किसी व्यक्ति के पास बिटक्वाइन होगा और उसकी आय भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो उसे रिटर्न में संपत्ति के तौर पर दिखाना होगा. नया बिटक्वाइन बनाने पर अलग और बिटक्वाइन खरीदने पर अलग से टैक्स देना होगा.
_1610205992133_1610205996586.jpg)
कानपुर: आरबीआई से लेकर GST और आयकर विभाग तक की नज़रों पर चढ़े बिटकॉइन की निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया है. अब अगर किसी ने भी बिटकॉइन में निवेश किया तो उसका नाम आयकर रिटर्न में शामिल हो जाएगा, जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने वार्निंग जारी की है कि जो कोई भी बिटकॉइन में निवेश करेगा तो उससे हुई कमाई को आयकर विभाग बिजनेस आय मानेगा और उस व्यक्ति को टैक्स भरना होगा.आयकर विभाग के मुताबिक क्रिप्टोकरंसी से जरिए आने वाले लाभ को कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम की श्रेणी में रखा जाएगा.
अगर किसी व्यक्ति के पास बिटकॉइन होगा और उसकी आय भी 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो उसे रिटर्न में संपत्ति के तौर पर दिखाना होगा. नया बिटकॉइन बनाने पर अलग और बिटकॉइन खरीदने पर अलग से टैक्स देना होगा. इन सब श्रेणियों में एक श्रेणी माइनर की है और दूसरी श्रेणी निवेशक की है. अगर कोई व्यक्ति पैसा देकर बिटकॉइन खरीदता है तो उसके खरीदने और बेचने की कीमत के अंतर के हिसाब से टैक्स देना होगा, जिसे आय माना जाएगा.
दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में आरोपित कर्नल की जमानत अर्जी खारिज
बिटकॉइन में बड़ी मात्रा में कालाधन खपाए जाने की खबरों के बीच खुफिया जीएसटी महानिदेशालय ने एक तरफ बिटकॉइन पर जीएसटी लगने का प्रस्ताव भेजा है वहीं दूसरी तरफ आयकर रिटर्न में इसके उल्लेख को ज़रूरी बनाने की कोशिश की जा रही है. इसकी जानकारी आयकर रिटर्न फॉर्म आईटीआर-2 और आईटीआर-3 में देनी होगी. छिपाने पर विभाग द्वारा कार्यवाई की जाएगी.
रात में हैलट इमरजेंसी में भर्ती मरीज सुबह गायब, दलालों के साथ हो रहे सौदे !
अन्य खबरें
कानपुर में कांग्रेस के अब दो जिलाध्यक्ष, नौशाद उत्तर तो डॉ. शैलेंद्र दक्षिण में
गंगा लिंक एक्सप्रेस-वे की डीपीआर जल्द आएगी : मंडालयुक्त
दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में आरोपित कर्नल की जमानत अर्जी खारिज
रात में हैलट इमरजेंसी में भर्ती मरीज सुबह गायब, दलालों के साथ हो रहे सौदे !