SEBI की बड़ी राहत! कानपुर में 150 करोड़ रुपये से खुलेगा बाजार, एक दिन में सेटल होगा शेयर बेचने का पैसा

Shubham Bajpai, Last updated: Thu, 9th Sep 2021, 7:14 AM IST
  • अब शेयर बेचने के बाद के बाच शेयरधारकों सेटलमेंट के लिए दो दिन तक इंताजार नहीं करना पड़ेगा. अब इसका सेटलमेंट एक दिन में ही हो जाएगा. इसको लेकर सेबी नया नियम ला रहा है. जो जनवरी 2022 तक लागू हो जाएगा. इसे सेबी टी+1 नियम कहा जाएगा. जिसमें ट्रेड करने के एक दिन के अंदर ही सेटलमेंट हो जाएगा.
Moneyअब एक दिन में सेटल होगा शेयर बेचने के बाद पैसा जनवरी 2022 से लागू

कानपुर. अब शेयरधारकों को अपने शेयर बेचने के बाद सेटलमेंट के लिए इंतजार नहीं करना होगा. सेबी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसका सीधा फायदा बड़ों के साथ छोटे निवेशकों को भी मिलेगा. इस नियम के अनुसार, शेयर में होने वाले कारोबार को एक दिन में ही सेटल किया जाएगा. अभी तक सेटलमेंट होने में दिन का समय लगता है, लेकिन जनवरी 2022 में यह नियम लागू होने के बाद इसमें एक ही दिन लगेगा. वहीं, सिर्फ कानपुर में ही इस नियम के बाद से 150 करोड़ तक का बाजार खुलेगा. 

अभी तीसरे दिन मिलता है पैसा

अभी शेयर बाजार में टी+2 सेटलमेंट की साइकिल चल रही है. जिसके अनुसार, शेयर बेचने के दो दिन बाद आपके खाते में पैसा आता है, लेकिन ने टी+1 नियम के लागू होने के एक दिन बाद ही सारा पैसा आपके खाते में आ जाएगा. यह नियम जनवरी, 2022 से लागू होगा.

कानपुर ग्रीनपार्क स्टेडियम में 8 सितंबर से खेलों के ट्रायल, 17 गेम्स के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

अब कम पूंजी वाले ग्राहक भी शेयर में कर सकते हैं निवेश

इस नियम के लागू होने के बाद हजारों ग्राहकों जिनके पास पूंजी कम है, वो बढ़ते शेयर में पैसा लगा सकेंगे. साथ ही बाजार में पैसे का रोटेशन बढ़ जाएगा. अभी बाजार मे 250 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है, लेकिन इस नियम के बाद 400 करोड़ रुपये का बाजार खुलेगा. सिर्फ कानपुर में 150 करोड़ से ज्यादा लगेंगे.

कानपुर: जमीनी विवाद को लेकर दो UP पुलिस इंस्पेक्टरों के बीच मारपीट, 1 की हालत गंभीर

व्यवस्था वैकल्पिक, 6 महीने तक रहेगी जारी

यह नियम सभी पर लागू नहीं होगा, इसे वैकल्पिक तौर पर लागू किया जाएगा. सेटलमेंट साइकिल बदलने को एक महीने पहले नोटिस देना होगा. इसे चुनने के बाद कम से कम 6 महीने तक यह जारी रहेगा. एक दिन के नियम के चलते रोटेशन में भी तेजी आएगी.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें