बिकरू कांड : विकास दुबे के करीबी जय बाजपेयी को आर्म्स एक्ट में जमानत

Smart News Team, Last updated: Sat, 6th Feb 2021, 4:28 PM IST
  • जय बाजपेई के वकील शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में तर्क रखा कि जय को पांच साल में मिले कारतूस का पूरा रेकॉर्ड उनके पास है। चूंकि जय जेल में हैं, इसलिए वो पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दे सके थे, इसलिए इस मामले में उन्हें जमानत दी जाए। कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
जय बाजपेई और विकास दुबे का फाइल फोटो

कानपुर : आठ पुलिस कर्मियों की हत्या में इनकाउंटर किए गए विकास दुबे के फंड मैनेजर जय बाजपेयी को आर्म्स एक्ट में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जय बाजपेयी को 50-50 हजार के दो बंधपत्रों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। बिकरू कांड मामले में जय पर शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

बजरिया पुलिस ने जय पर कारतूस और लाइसेंस की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में कार्रवाई की थी। उस पर आरोप है कि 18 जुलाई, 2020 को बजरिया पुलिस जय बाजपेयी के घर पहुंची। उस समय वह जेल में था। पुलिस ने जय के भाई से लाइसेंस और कारतूसों की जानकारी मांगी। पुलिस के मुताबिक, परिवारवाले इसकी सही जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद जय के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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इस मामले में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने 65 कारतूसों में सभी की जानकारी न होने के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। उन्होंने कोर्ट में शपथपत्र दिया कि जय को पांच साल में जारी किए गए 65 कारतूसों में 20 खोखे और 45 कारतूस अब भी मौजूद हैं। चूंकि जय उस समय जेल में था, ऐसे में उसके नाम जारी लाइसेंस और कारतूसों के बारे में उसके भाई कैसे जानकारी दे सकते हैं। अभियोजन की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत खारिज करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

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