EPF खाताधारक के लिए खुशखबरी! ईपीएफओ क्लेम को ई-नामांकन प्रक्रिया जरूरी नहीं

Sumit Rajak, Last updated: Tue, 22nd Feb 2022, 7:14 AM IST
  • कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीबीटी सदस्यों की मांग पर ईपीएफ अंश धारक को राहत दी है. अब कोविड और बिमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई-नॉमिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे. आधार कार्ड और रिकॉर्ड में अंतर होने के वजह से करेक्ट रिजेक्ट हो रहे थे.
फाइल फोटो

कानपुर. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीबीटी सदस्यों की मांग पर ईपीएफ अंश धारक को राहत दी है. अब कोविड और बिमारी एडवांस के क्लेम में  ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. ई-नॉमिनेशन की बाध्यता के चलते ईपीएफ सदस्यों के क्लेम निस्तारण बंद कर दिए गए थे. हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई-नॉमिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे. आधार कार्ड और रिकॉर्ड में अंतर होने के वजह से करेक्ट रिजेक्ट हो रहे थे. करेक्शन होने के बाद ही सदस्यों का ई-नॉमिनेशन स्वीकार हो रहा था.

सीबीटी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि ई-नॉमिनेशन में सदस्यों से नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा था. उसमें और आधार में नाम के जरा संयंत्र से भी फाइल रद्द हो रही थी. बता दें कि ईपीएफओ ने पिछले महीने ई-नॉमिनेशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे सदस्य जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है, वे जैसे ही ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग-इन करेंगे तो एक मैसेज आएगा. वहीं ऑनलाइन पेंशन क्लेम को फाइल करना नॉमिनेशन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है.

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ई-नॉमिनेशन का नियम

ईपीएफओ के मुताबिक, ई-नॉमिनेशन के लिए कोई भी खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. लेकिन, परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा. ई-नॉमिनेशन के लिए आपको आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंती है.साथ ही इस सुविधा का फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनका आधार पीएफ खाते से लिंक है. साथ ही जो मेंबर सर्विस पोर्टल पर वेरिफाई किए जा चुके हैं.

 

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