जीएसटी के थ्री बी रिटर्न के लिए मिला और चार दिन का समय, कारोबारियों को मिली राहत
- दीपावली पर बिक्री में उलझे पांच करोड़ तक के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को इस माह जीएसटी रिटर्न भरने से राहत मिली है. अब जीएसटी का 3बी रिटर्न 20 की जगह 24 तारीख तक जमा किया जा सकता है. यह व्यवस्था इसी माह से लागू की जा रही है.
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कानपुर. अक्टूबर में व्यापारियों ने जो कारोबार किया होगा, उसका रिटर्न फाइल करने के लिए चार दिन का और समय मिल गया है. व्यापारियों के अनुसार इससे उनको बहुत राहत मिली है. उनको अब आराम से दीपावली के त्योहार को बेफिक्री से निपटाने के बाद भी रिटर्न फाइल करने के लिए एक सप्ताह का भरपूर वक़्त मिलेगा.
जीएसटी थ्री बी आपके मासिक लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है और आपके रिटर्न को मासिक रूप से सारांशित करता है. एक करदाता के रूप में, आपको हर महीने अपने व्यापार की खरीद और बिक्री के कुल मूल्य को सूचीबद्ध करना होगा.
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सीए शिवम ओमर के अनुसार पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह जीएसटी में सुविधा दी गयी है. यह व्यवस्था मार्च 2021 तक के कारोबार के लिए की गई है. पांच करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वालों के लिए अभी भी 3बी रिटर्न फाइल करने की तारीख वही यानी 20 ही रहेगी. पाँच करोड़ तक के कारोबारियों को इससे काफी राहत मिलेगी.
कपड़ा कारोबारी शेष नारायण त्रिवेदी ने बताया कि अभी दीपावली की बिक्री चल रही है. इसके बाद छठ पर्व है ऐसे में जमकर कपड़े की खरीददारी रहती है. जल्द 3बी रिटर्न हेतु अलग से मानसिक दबाव रहता और 20 नवंबर तक 3बी रिटर्न फाइल करना थोड़ा कठिन होता. अब 24 नवंबर तक रिटर्न फाइल करने के अवसर से उनको काफी राहत मिली है.
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