कानपुर : बिना अनुमति एक्सपो लगाने पर 26.25 लाख का नोटिस
- कानपुर के श्याम नगर इलाके में सात हजार वर्ग मीटर में फैले रामलीला मैदान को दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी ने बिना अनुमति के एक कंपनी को एक्सपो के लिए दे दिया। कमेटी ने इसकी सूचना तक नगर निगम को नहीं दी। ऐसे में नगर निगम को जब मालूम हुआ तो यह कार्रवाई की गई।

कानपुर: नगर निगम ने बिना अनुमति के रामलीला मैदान श्यामनगर में एक्सपो लगाने पर कंपनी को 26.25 लाख रुपये जमा करने का नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही बिना नगर निगम की स्वीकृति के रामलीला पार्क देने पर दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी के खिलाफ चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। उन पर सोसाइटी ऐक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम के संपत्ति विभाग के प्रभारी अतुल सिंह ने बताया कि दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी द्वारा श्यामनगर स्थित रामलीला मैदान में न्यू कानपुर यूथ क्लब द्वारा पांच से बीस फरवरी तक शॉपिग एक्सपो लगाने की अनुमति दी गई थी। वहीं, नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई। धोखाधड़ी और आर्थिक क्षति पहुंचाने व सरकारी संपत्ति से अनुचित लाभ अर्जित करना अपराध की श्रेणी के तहत है। सात हजार वर्ग मीटर भूमि का प्रयोग अवैध रूप से किया गया है। प्रतिदिन किराया 1.75 लाख रुपये की दर से 15 दिन के हिसाब से 26.25 लाख रुपये वसूलने के लिए नोटिस दिया गया है।
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