करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Smart News Team, Last updated: Fri, 19th Mar 2021, 12:59 PM IST
  • 8 हजार करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई कानपुर की विशेष अदालत में चल रही है. जानकारी के मुताबिक बैंक से धोखाधड़ी के मामले की जांच में विंग सिरियर फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस ने 69 लोगों को आरोपी बनाया था.
(प्रतिकात्मक फोटो)

कानपुर: कानपुर की विशेष अदालत ने चार कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और हीरा कारोबारी उदय देसाई के संयुक्त रूप से 8 हजार करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में यह आदेश दिया है. आपको बता दें कि जिन कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है उनमें बिल्डर विश्वनाथ गुप्ता, मोहन स्टील के मालिक मोहन कृष्ण केजरीवाल, गोपाल कृष्ण केजरीवाल व श्रीकृष्ण केजरीवाल के नाम शामिल हैं.

8 हजार करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई कानपुर की विशेष अदालत में चल रही है. जानकारी के मुताबिक बैंक से धोखाधड़ी के मामले की जांच में विंग सिरियर फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस ने 69 लोगों को आरोपी बनाया था. लेकिन इनमें से चार आरोपी कारोबारियों न तो कोर्ट के सामने पेश हुए हैं और न ही जमानत कराई है. जिसको लेकर अदालत ने कोहना थाने के दरोगा को तलब करते हुए इनकी गिरफ्तारी के बारे में पूछा था.

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वहीं अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को करेगा. इस दिन मामले में तलब दरोगा अपना पक्ष रखेंगे. साथ ही आरोपी हिरा कारोबारी उदय देसाई व इनके बेटे सुजय देसाई व रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के बेटे राहुल कोठारी की जमानत पर भी बहस की जाएगी.

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