कार्वी का लाइसेंस रद्द, कानपुर के 2500 निवेशकों का डूब सकता है पैसा
- कार्वी के सभी ग्राहकों से सेबी ने निवेशकों को 10 दिसंबर तक अपना डिमेंट अकांउट ट्रांसफर करने के लिए कहा है, लेकिन समस्या ये है कि इनमें से अधिकतर ग्राहकों के अकाउंट्स का केवाईसी नहीं हुआ है और उनके पास इंस्ट्रक्शन स्लिप भी नहीं है. इन दोनों के बिना अकांउट ट्रांसफर संभव नहीं है.
कानपुर. ग्राहकों की अनुमति के बिना शेयर मार्केट में पैसा ट्रेंड करवाने के आरोप में सेबी ने कार्वी का लाइसेंस रद्द कर दिया है. कार्वी के सभी ग्राहकों से सेबी ने निवेशकों को 10 दिसंबर तक अपना डिमेंट अकांउट ट्रांसफर करने के लिए कहा है, लेकिन समस्या ये है कि इनमें से अधिकतर ग्राहकों के अकाउंट्स का केवाईसी नहीं हुआ है और उनके पास इंस्ट्रक्शन स्लिप भी नहीं है. इन दोनों के बिना अकांउट ट्रांसफर संभव नहीं है. मामले पर मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लीगल चेंबर सीडीएसएस और सेबी से बात कर रहा है.
मामले पर सेबी ने सभी ग्राहकों से कहा है कि वो 10 दिसंबर तक सभी डिमेट अकाउंट को जल्दी से ट्रांसफर कर ले. लेकिन निवेशकों को जानकारी मिली है कि ट्रांसफर करने के लिए केवाईसी और इंस्ट्रक्शन स्लिप नहीं है. इसलिए उनका अकांउट ट्रांसफर नहीं हो सकता. इस पर मर्चेंट चेबर ऑफ उत्तर प्रदेश के लीगल चेंबर ने मामले का संज्ञान लिया है. मामले पर उन्होंने सेबी से वार्तालाप करने को कहा है. उनका कहना है कि सेबी ने निवेशकों का पैसा बचाने का काम नहीं किया है.
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सेबी ने निवेशकों को हैदराबाद में केवाईसी करने के लिए कहा है लेकिन समस्या यह है कि इस प्रक्रिया में 20 से 25 दिनों का समय लग जाएगा. लेकिन सेबी ने 10 दिसंबर का समय दिया है. ऐसे में संभव नहीं है कि अकांउट को ट्रांसफर किया जा सके जो की अभी कार्वी के पास ही है. इसलिए कानपुर के कई निवेशकों के पैसे डूबने का खतरा बना हुआ है.
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