तलाक में महिलाओं को मिलेगा हक! तीन बार कहने का अधिकार सिर्फ पति को नहीं

Smart News Team, Last updated: Mon, 11th Jan 2021, 11:47 AM IST
  • तीन तलाक में महिलाओं के हक देने पर विचार किया जा रहा है. अगर उलमा के बीच सहमति बन जाती है तो तीन तलाक में एक बार तलाक देने का हक औरतों को मिल जाएगा.
तीन तलाक में महिलाओं को हक देने पर विचार चल रहा है.

कानपुर. तलाक पर उलमा के बीच सहमति बन जाती है तो तीन तलाक में एक बार तलाक देने का हक महिलाओं को मिल जाएगा. इस्लाम के विद्वानों के बीच इस पर विचार किया जा रहा है. सहमति बनने के बाद सिर्फ दो बार तलाक कहने का हक पुरुष के पास रहेगा. फिलहाल तीनों बार तलाक कहने का अधिकार सिर्फ पति के पास होता है. रविवार को तलाक महल में शहरकाजी मौलाना मुश्ताक मुशाहिदी बरकाती की सदारत में उलमा संग हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया.

शहरकाजी मौलाना मुशाहिदी ने बताया कि शरई तौर पर तीन तलाक को लेकर जो बातें हो रही हैं उसमें तीन में से एक बार तलाक देने का हक महिलाओं को देने पर विचार किया जा रहा है लेकिन इसके लिए काजिउल कुज्जात यानी चीफ काजी के अलावा मुफ्तियों और मुबारकपुर से भी राय लेनी होगी. वहीं अगर शरई तौर पर सहमति बन जाती है तो इसका ऐलान किया जाएगा. 

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तीन तलाक इससे अपने आप रुक जाएंगे. अभी कानून के हिसाब से तीन तलाक कहने वालों को तीन साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. वहीं अगर ये हक महिलाओं को मिल जाता है तो तलाक के मामलों में कमी देखने को मिलेगी. 

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वहीं मुफ्त में निकाह पढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है. सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सलीस ने बताया कि सादगी से शादी में काजी मुफ्त में निकाह पढ़ाएंगे. शहर और समाज की परेशानियों को हल कराने के लिए शहरकाजी ने नगर को चार जोन में भी बांटा है. 

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