अब घर बैठे निपटाए आरटीओ से जुड़े हुए काम
- सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कानपुर में (आरटीओ)अब प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद आरटीओ से जुड़े कुछ कार्यों के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही आप इन सभी कामों को पूरा कर लेंगे जिसकी व्यवस्था आरटीओ कानपुर की तरफ से की गई.
कानपुर. सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कानपुर में (आरटीओ)अब प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद आरटीओ से जुड़े कुछ कार्यों के लिए अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही आप इन सभी कामों को पूरा कर लेंगे जिसकी व्यवस्था आरटीओ कानपुर की तरफ से की गई.और जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व ही अपर मुख्य सचिव ने वीडि़यो कांफ्रेसिंग में ऑनलाइन सेवाएं जारी करने निर्देश भी दिए थे.
सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय कानपुर (आरटीओ) की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन सेवाओं के हो जाने के बाद से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. जिसके लिए अब ड़ीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के लिए डिजिटल सिग्नेचर समेत सभी पेपर अपलोड़ करने की सुविधा होगी.जिसके बाद डीलर प्वाइंट से ही रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया बैठेे-बठे की जा सकेगी और इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में फाइल लाने की आवश्यकता नहींं पड़ेगी.
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ऑनलाइन ही वाहन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा साथ ही डीलर के माध्यम से नए ट्रेंड का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगा.इसी के साथ वाहन से सम्बंधित सात अन्य सेवाओं में ड़ाक्यूमेंट अपलोड़ एवं स्लॉट अप्वाइंटमेंट की सुविधा यथा पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति‚पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन‚ हाईपोथिकेशन पृष्ठांकन‚ हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण‚ पंजीयन पुस्तिका का नवीनीकरण‚ स्वामित्व अंतरण‚ अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल किए गए हैं.जिसके लिए आपको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे ही यह सारे काम आप आराम से ऑनलाइन सुविधा का फायदा उठाते हुए कर सकेंगे.
इसी के साथ नये परमिट (सचिव को प्रतिनिर्धारित अधिकारों के अन्तर्गत) की द्वितीय प्रति तथा शादी ब्याह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट जारी करने की एन्ड़ टू एन्ड़ व्यवस्था लागू की गयी है‚जिसमें आवेदकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.वाहनों की पंजीयन पुस्तिका‚स्वस्थता प्रमाण पत्र‚परमिट का ऑनलाइन प्रिन्ट प्राप्त करने की सुविधा लागू कर दी गयी है साथ ही वाहनों के प्रति प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) जारी के लिए प्रदूषण केन्द्र स्थापित करने के लिए नये आवेदन व नवीनीकरण आदि की ऑनलाइन सुविधा एंड़ टू एंड़ भी लागू कर दी गई है.इसके अलावा वाहन एवं सारथी सम्बंधी सेवाएं दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित की गयी है‚जिसमें कार्यों के निस्तारण की अवधि सात कार्य दिवस तय किया गया है।सभी सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है.
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