सीएम योगी के निर्देश पर बकाया बिल पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट
- पावर कारपोरेशन ने 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' लागू की है. योजना के तहत एलएमवी-टू (वाणिज्यिक), एलएमवी-फोरबी (निजी संस्थान) तथा एलएमवी-सिक्स (औद्योगिक) श्रेणी के बिजली बिल के बकायेदारों को सरचार्ज पर सौ फीसदी छूट दी गई है.
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कारपोरेशन ने 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' लागू की है. इस योजना के तहत एलएमवी-टू (वाणिज्यिक), एलएमवी-फोरबी (निजी संस्थान) तथा एलएमवी-सिक्स (औद्योगिक) श्रेणी के बिजली बिल के बकायेदारों को सरचार्ज पर सौ फीसदी छूट दी गई है. योजना 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक लागू रहेगी.
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उद्योग तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है. तय श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को उनके 30 नवंबर तक के बकाये बिजली बिल पर सरचार्ज में सौ फीसदी छूट दी जाएगी.
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बता दें कि योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ता को अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. कोविड को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है. उपभोक्ता अपने घर से पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया कर सकता है.
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www.upenergy.in पर यह पंजीकरण होगा. पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक के बकाये बिल का 30 फीसदी और 30 नवंबर के बाद के बिजली बिल को जमा करना होगा.
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