लखनऊ की सड़कों पर नहीं चलेगी 15 साल पुरानी गाड़ियां

Smart News Team, Last updated: Thu, 15th Oct 2020, 7:07 PM IST
  • लखनऊ की सड़कों पर अब अगर 15 साल पुरानी गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आई तो उन वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने यह फैसला लिया है. 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए वाहन मालिक के पास आरटीओ का फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
15 साल पुरानी गाड़ियां चलाने पर होगी कार्यवाही

लखनऊ. अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी हैं और लखनऊ की सड़कों पर चला रहे हैं तो सतर्क हो जाइए आप पर कार्रवाई हो सकती है.जिले में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने यह फैसला लिया कि पंद्रह साल पुरानी गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेगी.

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के अनुसार केवल उन वाहनों को छूट दी जाएगी, जिनके पास आरटीओ का प्रमाण पत्र होगा. जिले में अभी 1000 से ज्यादा वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा चुका है. इसके अतिरिक्त जिन वाहनों की पंजीकरण अवधि बाकी है और पुराने हैं वह वाहन फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना नहीं चल सकेंगे.

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एडिशनल डीसीपी यातायात पुर्णेंदु सिंह के अनुसार एक हजार से ज्यादा वाहन मालिकों की सूची तैयार की गई हैं, जिनको नोटिस दिया गया हैं. इसमें बीएस-1 व अन्य पुराने वाहनों को शामिल किया गया है. उन्होंने बताया बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहन पर रोक लगाना एक अच्छा विकल्प है. यह नियम काफी पहले से लागू है लेकिन प्रशासन के फैसले के बाद इस पर सख्ती की जाएगी. इसके अलावा बीएस-6 समेत अन्य वाहनों के लिए केंद्रीय सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए है, जिनका सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा.

फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र के बाद ही सड़कों पर चल सकेंगे वाहन

अगर आपके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है तो आप पहले उसकी फिटनेस और प्रदूषण जांच करवा लें और प्रमाण पत्र लेने के बाद ही वाहन को बाहर ले जाए. यातायात विभाग के आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में एक हजार से ज्यादा पुराने वाहन जिनकी पंजीकरण अवधि पूरी हो चुकी है.

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