यूपी: निकाय के 58000 पदों पर नौकरी, यहां जानें आवेदन की प्रक्रिया और सेलरी

Smart News Team, Last updated: Wed, 15th Dec 2021, 10:58 AM IST
  • उत्तर प्रदेश निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी. उत्तर प्रदेश के निकायों में 58000 पद रिक्त किया गया है जो कि निकायों में अधिक समय तक पद खाली और मनमानी तरीके से भर्ती को रोकने की वजह से अब UPSSSC द्वारा भर्ती किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के निकायों में 58000 पद रिक्त, देखें रिक्त पदों का पूरी लिस्ट

लखनऊ. निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी. बता दें कि निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी. निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा. इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

मौजूदा समय निकायों में अकेंद्रीयत पदों को भरने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है. कुछ निकाय तो खाली पदों पर भर्तियां कर लेते हैं और कुछ में सालों-साल पद खाली रहते हैं. इससे काम प्रभावित होता है. नगर विकास विभाग इसलिए प्रदेश के सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. इससे निकायों में अधिक समय तक पद खाली नहीं रहेंगे और भरने में मनमानी नहीं चलेगी.

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मौजूदा समय निकायों में अकेंद्रीयत पदों को भरने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है. कुछ निकाय तो खाली पदों पर भर्तियां कर लेते हैं और कुछ में सालों-साल पद खाली रहते हैं. इससे काम प्रभावित होता है. नगर विकास विभाग इसीलिए प्रदेश के सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. इससे निकायों में अधिक समय तक पद खाली नहीं रहेंगे और भरने में मनमानी नहीं चलेगी.

निकायों में रिक्त पदों का ब्यौरा

निकाय -अकेंद्रीयत कुल पद

नगर निगम - 28972

पालिका परिषद -21824

नगर पंचायत -5782

कुल रिक्तियां - करीब 58000

इन पदों पर चल रही भर्तियां

एई व जेई - 421

पशु चिकित्सा व कल्याण अधिकारी -14

कर निर्धारण अधिकारी -12

अधिशासी अधिकारी - 214

लेखाकार - 95

सफाई एवं खाद्य निरीक्षक - 45

बता दें कि, उत्तर प्रदेश के निकायों में मनमानी तरीके से पदों पर होने वाली भर्तियां अब नहीं हो पाएंगी. समूह के पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी करेगा. अभी तक स्थानीय स्तर पर होती हैं. समूह घ व चालकों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार के कार्मिकों की नियमावली लागू होगी. अकेंद्रीयत सेवा के कार्मिकों को 50 साल की आयु प्राप्त कर लेने पर किसी भी समय नोटिस देकर रिटायर किया जा सकेगा.

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