69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
- पहले हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और फैसले के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दिया है . कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा.

लखनऊ. यूपी में सहायक शिक्षक 69000 भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी गई है. इससे पहले हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है और फैसले के खिलाफ की गई अपील खारिज कर दिया है . कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा.
एक तरह से देखा जाए तो 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सरकार की जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 कटऑफ को सही ठहराया है. इसलिए अब बाक़ी बचे पदों पर भर्ती इसी के आधार पर होगी. इससे पहले 31277 पदों पर भर्ती हो चुकी है और अब 37,339 पदों को भरा जाना बाकी हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षा मित्रों के लिए झटका है.
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कोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षामित्रों को अब एक और भर्ती में भाग लेने का मौका अगले साल दिया जाएगा. शिक्षामित्रों का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ तय करना गलत है. इसी के आधार पर हाईकॉर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सु्प्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. परीक्षा से पहले सरकार ने समान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत कर दिया.
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