यूपी: 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के नहीं दिखाना होगा आधार कार्ड
- उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. जिसके बाद वह अब कोविड वैक्सीन लगवाने के समय कोई भी पहचान पत्र अपने साथ ले जा सकते है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. वही इसके साथ ही अन्य प्रमाण पत्र को कोरोना वैक्सीनेशन के समय साथ ले जानें की अनुमति दे दी गई है. जिसको लेकर यूपी के सभी जिलों के समस्त जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारीयों को सूचित भी कर गया है. वही इन्हे इसके बारे में राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने किया है.
आपको बता दे यूपी में एक मई से 18 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. जिसके बाद से कोरोना टीकाकरण केन्द्रो पर युवा कोविड वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे है. वही जिसे देखते हुए सरकार ने सभी को टीकाकरण के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में लाने का निर्देश जारी किया था. जिसको लेकर कई सवाल भी उठे थे.
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जिसके बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आधार कार्ड को वैक्सीनेशन के समय पहचान पत्र के रूप में अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. साथ ही इसको लेकर सभी जिले के डीएम और सीएमओ को भी सूचित कर दिया गया है. जिसके बाद से अब 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए निवास का प्रमाण के रूप में किराया का बिल, बिजली का बिल, लीज अनुबंधन, बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र टीकाकरण केंद्र ले जाकर वैक्सीन लगवा सकते है.
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